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बिलासपुर: प्राइवेट स्कूलों की फीस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

राज्य के प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ स्कूल प्रबंधकों की ओर से दायर की गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

High court notice to chhattisgarh government on fees of private schools in bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : May 14, 2020, 11:40 PM IST

बिलासपुर: राज्य के प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर की गई याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

स्कूल प्रबंधकों ने लगाई थी याचिका

स्कूल प्रबंधकों ने सरकार के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने याचिका में कहा है कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए. इसे लेकर बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की है. प्राइवेट स्कूल के संचालकों के संगठन ''बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन'' ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है.

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लाॅकडाउन अवधि में फीस स्थगित करने की थी मांग

इस आदेश में संचालक लोक शिक्षण ने लाॅकडाउन अवधि में निजी स्कूलों को फीस स्थगित रखने का आदेश दिया है. साथ ही संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करने को कहा गया है. संचालक लोक शिक्षण ने शाला प्रबंधकों को अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश दिया है. इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की गई है. याचिका में बताया गया है कि निजी स्कूल सीबीएसई (CBSE) से मान्यता प्राप्त हैं. उनकी तरफ से संचालक लोक शिक्षण को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इसमें जो अभिभावक सक्षम हैं, उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति देने की मांग भी की गई है. याचिका में कहा गया है कि अगर अभिभावक फीस नहीं देंगे, तो कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे.

दो हफ्ते के बाद होगी सुनवाई

फिलहाल इस मामले पर अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में की गई है.

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