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चिरमिरी SECL घोटाले पर हाईकोर्ट का शासन और पक्षकारों को नोटिस

SECL चिरमिरी में फायर एक्सटिंग्विशर स्थापना करने के लिए ठेका जारी किया गया था. लेकिन ठेका कंपनी पर इसमें लापरवाही बरतने का आरोप लगा. उसने खराब क्वालिटी का फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया. इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन और पक्षकारों को नोटिस जारी किया है.

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चिरमिरी SECL घोटाला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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Published : Aug 26, 2020, 9:05 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट में चिरमिरी SECL फायर एक्सटिंग्विशर घोटाले की सुनवाई हुई. दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब 3 सप्ताह बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी.

चिरमिरी SECL घोटाला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

सामाजिक कार्यकर्ता सत्यपूजन मिश्रा के मुताबिक SECL चिरमिरी में फायर एक्सटिंग्विशर स्थापना करने के लिए ठेका जारी किया गया था. ठेके के आधार पर ठेका कंपनी ने इसकी स्थापना भी की, लेकिन गुणवत्ता तय मापदंडों के अनुसार नहीं होने पर भी मशीनों को ठेका कंपनी ने लगा दिया. साथ ही मशीनों की कोई देखभाल भी नहीं की जा रही थी.

सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियों ने नहीं की कार्रवाई

गुणवत्ताहीन काम करने के बावजूद कंपनी ने पूरा भुगतान वसूल कर लिया. इतना ही नहीं SECL के जांच अधिकारी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में यह बात पाई थी. बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता ने बताया कि सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियों को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

हाईकोर्ट ने सरकार और पक्षकारों से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से याचिका में सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां से मामले में जांच कराने की मांग की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने की है.

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