बिलासपुर: हाईकोर्ट ने एपीआईओ को नोटिस जारी कर आयोग से जवाब मांगा है. दरअसल रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने आदिमजाति जनजाति कल्याण विभाग से कुछ जानकारी मांगी थी. विभाग ने मामला न्यायालय में पेंडिंग होने का हवाला देते हुए जानकारी नहीं दी. इसके बाद सिंघवी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की फिर भी जानकारी नहीं मिली.
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हाईकोर्ट ने लगाई पेनाल्टी
इसके बाद दूसरी अपील भी कमीशन के पास पेश की गई. जिसमें कमीशन ने कहा कि यदि मामला कोर्ट में पेंडिंग हो तो भी जानकारी देना होगा. लेकिन न्यायालय में उसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगाई. इसके खिलाफ नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इस स्थिति में एपीआईओ के ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए. हाईकोर्ट ने सहायक जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर कमीशन से जवाब तलब किया है.