बिलासपुर:हाईकोर्ट ने 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य के हर एक जिले में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति करने का बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर गायनेकोलॉजिस्ट नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
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जांजगीर चांपा की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने की अनुमति दी थी. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता जिला अस्पताल जाकर गर्भ का चेकअप कराए.