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छानबीन कमेटी के सदस्यों को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

PHE विभाग के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार की जाति मामले में हाईकोर्ट ने हाईपावर छानबीन कमेटी के सदस्यों को नोटिस जारी किया है.

High court issued contempt notice to members of the investigating committee
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Nov 27, 2019, 8:42 AM IST

Updated : Nov 27, 2019, 11:53 AM IST

बिलासपुर: कोरबा PHE विभाग के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार की जाति मामले में जनजाति के सदस्य ने हाईपावर छानबीन कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्यों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने कमेटी के सभी सदस्यों को नोटिस जारी किया है.

बिलासपुर हाईकोर्ट

दरअसल, मामला कोरबा का है. जहां अनिल कुमार एग्जिक्यूटिव इंजीनियर पी.एच.ई. कोरबा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं. उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच विभाग ने वर्ष 2015 में राज्यस्तरीय जाति छानबीन समिति से कराई. सघन जांच में समिति ने आवेदक की जाति को सही पाया और सत्यापित किया.

अनिल कुमार ने दायर की थी याचिका

मामले में शिकायतकर्ता नरेंद्र ने समिति के समक्ष दोबारा जांच की मांग की. समिति ने अवैधानिक पद्धति से फिर शिकायत पर जांच शुरू कर दी. जिसके बाद अनिल कुमार को समिति ने नोटिस जारी किया. अनिल ने नोटिस और जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की.

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स्थगन आदेश के बाद भी जारी रखी कार्यवाही

उच्च न्यायालय ने आवेदक के पक्ष से सहमत होते हुए समिति की आगामी कार्रवाई पर स्थगन प्रदान किया. आवेदक ने स्थगन आदेश की जानकारी समिति के सदस्यों को दे दी. इसके बावजूद कार्रवाई जारी रख याचिककर्ता के खिलाफ आदेश पारित किया गया.

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4 हफ्ते में तलब करने का नोटिस

हाईकोर्ट ने छानबीन कमेटी के सदस्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में तलब किया गया. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने की.

Last Updated : Nov 27, 2019, 11:53 AM IST

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