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जोगी को झटके पर झटका, हाईकोर्ट ने मानहानि केस पर लगाया स्टे - अजीत जोगी हाईकोर्ट स्टे

हाईकोर्ट ने अजीत जोगी द्वारा अंग्रेजी अखबार के खिलाफ मानहानि के केस पर स्टे लगा दिया है.

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) अजीत जोगी

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Published : Sep 19, 2019, 8:29 PM IST

Updated : Sep 19, 2019, 9:47 PM IST

बिलासपुर: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. जोगी द्वारा लगाए गए मानहानि के केस में चल रही कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है.

हाईकोर्ट ने मानहानि केस पर लगाया स्टे

दरअसल, अजीत जोगी ने अंतगाढ़ टेप केस को लेकर अंग्रेजी अखबार द्वारा खबर छापे जाने के बाद अखबार के संवाददाता, चीफ एडिटर और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. जोगी ने ये केस रायपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया था.

जोगी द्वारा केस करने के बाद अखबार के चेयरमैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मानहानि के केस में हो रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी है. वहीं अब जोगी इस फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर सकते हैं.

Last Updated : Sep 19, 2019, 9:47 PM IST

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