बिलासपुर : 2 हजार 259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा खारिज करने के बाद फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है. मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
आरक्षक भर्ती और सिविल जज परीक्षा के मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई बता दें कि, मामले की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने शासन की ओर से आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. अब मामले में हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई.
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सिविल जज परीक्षा का मामला
वहीं सिविल जज परीक्षा मामले में भी सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने फर्स्ट मॉडल आंसर और आपत्ति जताए जाने के बाद PSC की तरफ से जारी दूसरे मॉडल आंसर के अनुसार चयनित 427 अभ्यर्थियों के नंबर की जानकारी PSC से मांगी थी. साथ ही जिन 8 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई थी उनके भी नंबर की जानकारी कोर्ट ने PSC से मांगी थी. मंगलवार को PSC ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को ये जानकारी दे दी थी. मामले में अब हाईकोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी.पी साहू की डिवीजन बेंच में हुई.