बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की सिविल जज परीक्षा की चयन सूची में रोक लगा दी है. सूची में शामिल एक दावेदार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतिम चयन समिति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चयन सूची पर रोक लगा दी है.
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा 2020 की अंतिम चयन सूची 7 नवंबर 2020 को जारी की थी. परीक्षा में एक दावेदार केवरा राजपूत ने अपने अधिवक्ता के जरिए इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा है कि याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग का उम्मीदवार होने के कारण अंतिम सूची की वेटिंग लिस्ट में रखना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया कि निजी उत्तरवादी टेसी पटेल को पिछड़ा वर्ग का होने के कारण अंतिम सूची में स्थान देना नियम के विरुद्ध है, क्योंकि दोनों ही प्रतिभागियों के नंबर एक समान हैं.