बिलासपुर: अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट से शासन को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने हाईकोर्ट से उसके स्थगन आदेश में बदलाव के लिए याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट से शासन को झटका - bilaspur news
शासन ने अंतागढ़ टेप कांड में स्थगन आदेश को संशोधित करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
बता दें, अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए कहा था कि SIT ऐसी कोई कार्रवाई न करे, जिससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो. जिसपर गुरुवार को सरकार ने हाईकोर्ट से आदेश को बदलने के लिए आवेदन दिया था. जिसमें सरकार ने कहा था कि मामले में अंतरिम राहत के कारण जांच नहीं हो पा रही है.
सरकार के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में परिवर्तन करने से मना कर दिया है. जस्टिस गौतम भादुडी की बेंच ने सरकार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में जो आदेश हुआ था वो पक्षों की उपस्थिति में था, लिहाजा पूर्व के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है.