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बिलासपुर: SECL के निदेशक कार्मिक और मुख्य महाप्रबंधक को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

बिलासपुर हाईकोर्ट ने SECL के निदेशक कार्मिक और मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र को अवमानना केस में नोटिस देकर जवाब मांगा है.

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Published : Mar 8, 2020, 10:00 AM IST

High Court Bilaspur
SECL के निदेशक कार्मिक और मुख्य महाप्रबंधक पर केस

बिलासपुर: SECL के निदेशक कार्मिक और मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र को कोर्ट की अवमानना केस में नोटिस जारी की गई है.

मामले के याचिकाकर्ता सुंदरलाल के वकील ने बताया कि देवलाल आदिवासी समुदाय से आते है वे एचएससीएल डोमन हिल खदान चिरमिरी क्षेत्र में कार्यरत थे. इसी बीच सेवाकाल के दौरान 4 मार्च 1990 को उनकी मौत हो गई. मैट कर्मचारी देवलाल का सिर्फ एक बेटा सुंदरलाल है.

दामाद बता कर ले ली अनुकंपा नियुक्ति

कर्मचारी की मौत के बाद देवराज जो ओडिशा का निवासी है और गैर आदिवासी है. उसने खुद को मृत कर्मचारी का दामाद बताकर अनुकंपा में नौकरी प्राप्त कर ली. जबकि मृतक की कोई बेटी ही नहीं है. ऐसे में देवराज की अनुकंपा नियुक्ति को चुनौती देते हुए मृत कर्मचारी के बेटे सुंदरलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

दायर की गई अवमानना की याचिका

मामले पर सुनवाई के बाद एसएससीएल के निदेशक कार्मिक और मुख्य महाप्रबंधक को निर्देश जारी कर याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई कर, जांच करके 6 माह के अंदर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है.

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि क्यों न आप के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही की जाए. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में हो रही है. मामले की सुनवाई अगले महीने हो सकती है.

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