छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

28 मीसाबंदियों को एरियर्स सहित पेंशन दे सरकार : हाईकोर्ट - जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ

हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश देते हुए तत्काल 28 मीसाबंदियों को पेंशन देने के आदेश दिए हैं.

high court gives important decision in favor of bilaspur misa bandi
HC ने 28 मीसाबंदियों को एरियर्स सहित पेंशन देने के राज्य सरकार को दिए आदेश

By

Published : Jan 9, 2020, 4:56 PM IST

बिलासपुर :मीसाबंदियों की पेंशन मामले में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय की जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ ने बड़ा फैसला दिया है. फैसले में उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को सभी 28 मीसाबंदियों की रोकी गई पेंशन राशि का तत्काल भुगतान करने का फैसला सुनाया है.

मीसाबंदियों को एरियर्स सहित पेंशन देने के राज्य सरकार को दिए आदेश

राज्य शासन ने रोक दी थी पेंशन

राज्य सरकार ने मीसाबंदियों का भौतिक सत्यापन और समीक्षा के निर्देश जारी करते हुए पेंशन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से मीसाबंदी पिछले 9 महीने से पेंशन बंद होने से परेशान हैं. बता दें कि आपातकाल के समय के मीसा बंदियों को तब की तत्कालीन सरकार ने 15000 रुपए पेंशन देने का फैसला लिया था, जिसे मौजूदा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर रोक दिया.

पेंशन बंद होने के बाद बिलासपुर के ही रहने वाले 28 मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के इस फैसले से अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, जिसमें तत्काल भौतिक सत्यापन कर याचिकाकर्ताओं को पूरी पेंशन, एरियर्स सहित देने का आदेश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details