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एरियर्स नहीं देने के मामले में पंचायत सचिव को अवमानना नोटिस

साल 2011 में केंद्र की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयराम रमेश ने तब की रमन सरकार को इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राज्य को चिट्ठी लिखी थी. इसके बाद रमन सरकार ने उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा भी कर दी, लेकिन घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए तब से अधिसूचना नहीं जारी की जा रही है.

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Published : Jan 6, 2021, 10:51 PM IST

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एरियर्स नहीं देने के मामले में पंचायत सचिव को अवमानना नोटिस

बिलासपुर:हाइकोर्ट में बुधवार को कई मामलों में सुनवाई हुई. जिसमें कई को राहत मिली तो कई की मुश्किलें बढ़ गई है. अदालत के आदेश के बाद भी व्याख्याताओं को एरियर्स नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव और संचालक पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. खोरबहरा दास बंजारे समेत दो अन्य लोग पंचायत विभाग के तहत व्याख्याता के तौर पर कार्यरत हैं. पूर्व में हुई मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पूर्व सेवा काल की गणना करते हुए पुनरीक्षित वेतन देने का आदेश पंचायत विभाग को दिया था.

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इस आदेश का पालन करते हुए विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वेतन तो दिया मगर एरियर्स जारी नहीं किया. जिसके बाद हाईकोर्ट में दोबारा पिटिशन लगाई गई. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 90 दिन के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश पंचायत विभाग को दिया था. अदालत के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने विभाग में फरवरी 2020 को अभ्यावेदन पेश किया. जिसके बाद तीन महीने से भी ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन कोई करवाई नहीं की गई. इसके बाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने बुधवार को संचालक पंचायत एस प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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लापता बच्ची सही सलामत बरामद

इधर, लापता नाबालिग बेटी को ढूंढने की गुहार लगाते हुए एक पिता ने हाईकोर्ट में बंदिप्रत्यक्षिकरण याचिका बीते दिनों दायर की थी. इसपर 16 दिसम्बर की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसपी कोरबा और पसान थाना प्रभारी को बच्ची को ढूंढकर वापस लाने का आदेश दिया था. बुधवार को मामले में हुई दोबारा सुनवाई के दौरान स्थानीय पुलिस की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि लापता नाबालिग को झारखंड से सही सलामत बरामद कर पिता को सुपुर्द कर दिया गया है.

नाबालिग को ढूंढकर लाने के लिए एसपी को आदेश

पुलिस के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने इस बंदिप्रत्यक्षिकरण की याचिका को निराकृत कर दिया है. कोरबा के रहने वाले एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी 15 नवंबर 2020 से लापता है. उस समय कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी तरफ से पसान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन बेटी का अबतक पता नहीं चला है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग को ढूंढकर लाने के लिए एसपी और टीआई को आदेश दिया था.

टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अधिसूचना पर सुनवाई

एक और मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अधिसूचना जारी न होने के मामले में दो हफ्ते के लिए सुनवाई बढ़ गई है. कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य सरकार ने सालों पहले घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है. याचिका में कहा गया है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ समेत तेंदुआ भी पाया गया है.

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी

साल 2011 में केंद्र की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयराम रमेश ने तब की रमन सरकार को इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राज्य को चिट्ठी लिखी थी. इसके बाद रमन सरकार ने उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा भी कर दी, लेकिन घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए तब से अधिसूचना नहीं जारी की जा रही है. मामले में आज शासन और याचिकाकर्ता पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है.

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