बिलासपुर:हाइकोर्ट में बुधवार को कई मामलों में सुनवाई हुई. जिसमें कई को राहत मिली तो कई की मुश्किलें बढ़ गई है. अदालत के आदेश के बाद भी व्याख्याताओं को एरियर्स नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव और संचालक पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. खोरबहरा दास बंजारे समेत दो अन्य लोग पंचायत विभाग के तहत व्याख्याता के तौर पर कार्यरत हैं. पूर्व में हुई मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पूर्व सेवा काल की गणना करते हुए पुनरीक्षित वेतन देने का आदेश पंचायत विभाग को दिया था.
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इस आदेश का पालन करते हुए विभाग ने याचिकाकर्ताओं को वेतन तो दिया मगर एरियर्स जारी नहीं किया. जिसके बाद हाईकोर्ट में दोबारा पिटिशन लगाई गई. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 90 दिन के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश पंचायत विभाग को दिया था. अदालत के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने विभाग में फरवरी 2020 को अभ्यावेदन पेश किया. जिसके बाद तीन महीने से भी ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन कोई करवाई नहीं की गई. इसके बाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने बुधवार को संचालक पंचायत एस प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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लापता बच्ची सही सलामत बरामद
इधर, लापता नाबालिग बेटी को ढूंढने की गुहार लगाते हुए एक पिता ने हाईकोर्ट में बंदिप्रत्यक्षिकरण याचिका बीते दिनों दायर की थी. इसपर 16 दिसम्बर की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसपी कोरबा और पसान थाना प्रभारी को बच्ची को ढूंढकर वापस लाने का आदेश दिया था. बुधवार को मामले में हुई दोबारा सुनवाई के दौरान स्थानीय पुलिस की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि लापता नाबालिग को झारखंड से सही सलामत बरामद कर पिता को सुपुर्द कर दिया गया है.