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पिता ने दायर की थी बेटी को वापस लाने की याचिका, हाईकोर्ट ने किया निराकृत - कोरोना वायरस

राजस्थान में फंसी अपनी बेटी को वापस प्रदेश में लाने के लिए पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने निराकृत कर दिया है.

High Court dismisses plea
हाईकोर्ट ने निराकृत की याचिका

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Published : Apr 27, 2020, 9:40 PM IST

बिलासपुर:राजस्थान के कोटा में फंसी अपनी बेटी को वापस लाने के लिए पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने निराकृत कर दिया है.

हाईकोर्ट ने निराकृत की याचिका

बता दें कि रायगढ़ के रहने वाले राजेश रंजन सिन्हा ने अपनी बेटी समृद्धि सिन्हा को राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के फैलने पर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद देशभर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया. जिसकी वजह से राजेश सिन्हा की बेटी समृद्धि अपने घर रायगढ़ वापस नहीं लौट सकी. जिसके बाद लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बेटी को वापस रायगढ़ लाए जाने की मांग उठाई थी.

शासन की ओर से दिया गया जवाब

मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार ने बसें भेज दी हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को निराकृत कर दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुरी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की.

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