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Published : Dec 28, 2022, 2:35 PM IST

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राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज को हाईकोर्ट से राहत, अंग्रेजी माध्यम में कॉलेज के बदलाव पर रोक

बिलासपुर के सरकंडा स्थित ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.(High court ban on converting college into English) मुकेश साहू और एक अन्य छात्र के वकील द्वारा लगाए जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद छात्रहित में कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने के निर्णय पर रोक लगा दी है.bilaspur latest news

High court ban on converting college into English
कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम में बदलने पर स्टे

बिलासपुर: दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि "यह निर्णय छत्तीसगढ़ विवि अधिनियम 1973 की धारा 6(23) के विरुद्ध है. (ban on converting college into English medium) अधिनियम में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय को शक्ति देने की बात स्पष्ट रूप से की गई है." बीते 27 अगस्त को कॉलेज के हिंदी मीडियम को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का आदेश आया था. bilaspur latest news

फैसले से छात्रों को मिली राहत, छात्रों ने मनाया जश्न: मिला जस्टिस गौतम भादुड़ी के डिवीजन बेंच के निर्णय के बाद कॉलेज के 500 से अधिक छात्रों को तात्कालिक रूप से लाभ मिला है. इस पर मंगलवार को कॉलेज गेट पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने खुशी का इजहार करते हुए जमकर जश्न मनाया. इस दौरान आतिशबाजी कर छात्रों ने अपनी खुशी जाहिर की.

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क्या है पूरा मामला: बिलासपुर सरकंडा स्थित ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज महाविद्यालय को इंग्लिश मीडियम में बदलने का छात्रों ने शुरू से ही विरोध किया है. शुरुआत में ही छात्रों ने विरोध स्वरूप महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और चरणबध तरीके से कॉलेज मेन गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन भी किया. जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी समर्थन दिया था. इस मामले में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में महाविद्यालय के छात्र मुकेश कुमार साहू और छात्रा भूमिका चंद्रा ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसपर कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला दिया है.

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