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बिलासपुर : PSC प्री परीक्षा में पूछे गए पश्रों को लेकर दायर अर्जी पर HC में सुनवाई आगे बढ़ी - chhattisgarh high court latest news

PSC प्री की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने PSC की ओर से जवाब नहीं आने के कारण सुनवाई को बढ़ा दिया है. इस केस की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी.

Hearing regarding PSC Pre Exams in chhattisgarh high court
PSC की ओर से जवाब नहीं आने के कारण मामले की सुनवाई बढ़ी

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Published : Aug 20, 2020, 12:11 PM IST

बिलासपुर : PSC प्री की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान PSC की ओर से जवाब नहीं आने के कारण हाईकोर्ट ने कहा है कि वे अब सभी याचिकाओं पर 27 अगस्त को एकसाथ सुनवाई करेगा.

बता दें कि 2019-20 में ली गई PSC प्री की परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर 24 बच्चों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि PSC प्री के परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों के उत्तर, मॉडल उत्तर के मुताबिक सही थे, लेकिन बाद में जारी हुए संशोधित मॉडल उत्तर में उन्हें गलत करार दे दिया गया. जिसको लेकर उदयन दुबे और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर PSC की ओर से उठाए गए इस कदम को चुनौती दी है.

पढ़ें:स्कूल प्रबंधकों की मनमानी फीस से परेशान अभिभावक ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

गौरतलब है कि याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि मामला कोर्ट में लंबित है और आखिरी फैसला आने में समय लग सकता है. इसलिए याचिकाकर्ताओं को तारीख निकलने के बाद भी फॉर्म भरने की छूट दी जाती है. याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट ने 27 जुलाई के बाद भी फॉर्म भरने की अनुमति पिछली सुनवाई में दी गई थी. इस केस की अगली सुनवाई 27 अगस्त को दोबारा होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की है.

हाईकोर्ट में बुधवार को लगाई गई दूसरी याचिका

बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में पूर्व बैंकर प्रीति ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि 1 घंटे की क्लास के लिए भी स्कूल प्रबंधन 100 प्रतिशत वसूल रहा है. बता दें कि हालहि में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए फैसला दिया था कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं. इसी आदेश की आड़ में निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अभिभावकों से फीस लेना शुरू कर दिया है. निजी स्कूलों की फीस को परिभाषित करने के लिए ही यह याचिका लगाई गई है.

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