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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के आदेश

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Hearing on Juvenile Justice Board Members Appointment Matters
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति मामला

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Published : Feb 25, 2020, 10:28 PM IST

बिलासपुर: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को विस्तृत शापथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई के दौरान शपथ पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है.

छत्तीसगढ़ में 28 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है. जिनमें से 21 बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति 3 साल से नहीं हुई है. इसपर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि चयन समिति के अध्यक्ष को वर्तमान में चुन लिया गया है और आगे कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश

वकील की ओर से दिए गए तर्क पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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