छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

वनोपज चेक प्वाइंट बंद करने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उचित फैसला लेने के दिए निर्देश - हाईकोर्ट में राजनांदगांव वनोपज चेक प्वाइंट मामले की सुनवाई

राजनांदगांव के रेवाडिह में वनोपज चेक प्वाइंट बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को मामले में उचित निर्णय लेने के निर्देश जारी किए हैं.

Hearing in the High Court on the closure of Rajnandgaon Vanopaj check point
वनोपज चेक प्वाइंट बंद करने का मामला

By

Published : Dec 4, 2020, 10:37 PM IST

बिलासपुर:राजनांदगांव के रेवाडिह में वनोपज चेक प्वाइंट बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को मामले में उचित निर्णय लेने के निर्देश जारी किए हैं.

राजनांदगांव के रेवाडिह में वनोपज चेक प्वाइंट शासन की ओर से बंद कर दिया गया है.जिसकी वजह से आसपास के वन क्षेत्र के लिए उत्पन्न हो रहे खतरे और शासन को हो रहे राजस्व के नुकसान को लेकर याचिका दायर की गई थी.

पढ़ें-बिलासपुर का राउत नाचा महोत्सव, जानिए क्यों है ऐतिहासिक

चेक पॉइंट बंद होने से अवैध तस्करी का बढ़ा खतरा

याचिकाकर्ता कृष्णा भारती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि चेक प्वाइंट बंद हो जाने से क्षेत्र में वनोपजों की अवैध तस्करी बढ़ने की संभावना बन रही है. पूर्व में भी इस क्षेत्र में कई बार ऐसी वारदातें होती रही हैं. ऐसे में चेक प्वाइंट फिर से शुरू किया जाना चाहिए.

पूरे मामले में याचिकाकर्ता और शासन पक्ष की बहस सुनने के बाद चीफ़ जस्टिस की डबल बैंच ने शासन को मामले में उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हुए उक्त जनहित याचिका को डिस्पोज़ ऑफ कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details