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कैदियों को पारश्रमिक नहीं मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई - बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट ने जेलों में सश्रम कारावास काट रहे कैदियों के पारिश्रमिक के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने शासन से इस केस में जवाब तलब किया.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Dec 1, 2021, 10:46 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने जेलों में सश्रम कारावास काट रहे कैदियों के पारिश्रमिक के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने शासन से इस केस में जवाब तलब किया. शासन ने अधूरा जवाब दिया उससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय लिया है.

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गौरतलब है कि मुंगेली निवासी संजय साहू ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि, प्रदेश की जेलों में बड़ी संख्या में कैदी सश्रम कारावास की सजा काट रहे हैं. इनको जेल प्रशासन की ओर से हर माह पारिश्रमिक दिया जाता है.

प्रावधान है कि इस राशि का 50 प्रतिशत पीड़ित पक्ष के परिजनों को भेजा जाता है. मगर इसका नियम पूर्वक पालन नहीं हो रहा है. यह राशि समय पर कैदियों के परिजनों को नहीं मिल पा रहा है. मामले में करीब एक साल पहले चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा था

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