बिलासपुर :कांकेर और जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगी याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य के उच्च शिक्षा सचिव को जवाब पेश करने के लिए निर्देशित किया है.वहीं भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक भी हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. कोर्ट ने इस दौरान शासन को भी शपथ पत्र के साथ अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला :कांकेर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए 202 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है. विज्ञापन में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया था. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में ये कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मेडिकल कॉलेज में हो रही भर्तियों में 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण लागू किया गया है. याचिका की पहली सुनवाई में ही कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई थी. इस मामले में कोर्ट ने 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं देने को कहा है.