बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रवेश प्रक्रिया में एक सीट रिजर्व रखने का आदेश जारी किए हैं.
विवि ने बनाए थे प्रवेश के नियम
विश्वविद्यालय ने प्रवेश को लेकर नए निर्देश जारी किए थे. जिसमें कोरोना काल में विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अलग से परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. बल्कि छात्रों को 12वीं में प्राप्त अंकों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे. यह प्रवेश मेरिट बसिस पर दिया जाएगा. इसके साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों को प्रवेश देने के लिए बनाए गए नियम में भी संशोधन किया गया है. संशोधित नियम के अनुसार पीड़ित परिवार के केवल बेटे या बेटी को ही अब यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाएगा.
पढ़ें-वनोपज चेक प्वाइंट बंद करने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उचित फैसला लेने के दिए निर्देश