बिलासपुर: जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अवैध भवन निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच कर जरूरी आदेश पारित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिया है.
बता दें, याचिकाकर्ता पवन पटेल का घर दुर्ग जिले के धमधा तहसील के ठेका पार गांव में है. जिसके आने-जाने के रास्ते पर बोरी ग्राम पंचायत ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का भवन निर्माण का आदेश पारित किया है. जिसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई थी.
सरपंच ने पारित कर दिया प्रस्ताव
याचिकाकर्ता का मकान ठेका पार और ग्राम बोरी के बीच में स्थित है. ग्राम ठेका पार से ग्राम बोरी जाने के लिए घास जमीन आवागमन के लिए निस्तार पत्रक में दर्ज है, लेकिन बोरी ग्राम पंचायत के सरपंच ने अवैधानिक रूप से आवागमन के रास्ते पर प्रस्ताव पारित कर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के भवन की आधारशिला रख दी है. साथ ही एक अन्य निजी व्यक्ति सुशील बंजारे ने घास जमीन पर बाउंड्रीवाल खड़ा कर रास्ता रोकने का काम किया है.
काम रोकने का आदेश
याचिकाकर्ता पवन पटेल ने अनुविभागीय अधिकारी धमधा के सामने धारा 237 तथा 253 भू-राजस्व संहिता के तहत आवेदन दिया था. साथ ही अवैधानिक कब्जे को हटाए जाने और दंडित करने के लिए मांग की गई थी. अनुविभागीय अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर पाया कि बिना जिला कलेक्टर की मंजूरी के घास जमीन को परिवर्तन किया गया है, जिसके बाद बैंक के निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया गया है.