बिलासपुर: लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को राहत राशि देने की मांग को लेकर दायर कि गई याचिकाओं पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को ट्रस्टी कमेटी के साथ बैठक कर 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है.
इसके अलावा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों के लिए दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए स्कीम तैयार करके पेश करने का भी आदेश जारी किया है. केस पर अब 2 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.
दिल्ली और मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं से कराया गया अवगत
बता दें, कि याचिकाकर्ता आनंद मोहन तिवारी और अन्य ने प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए जनहित याचिका दायर की है. याचिका में दिल्ली और मध्यप्रदेश में प्रभावित वकीलों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया गया है. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की डिवीजन बेंच ने केस की सुनवाई की.
बार काउंसिल ने जारी किया था सहायता राशि
गौरतलब है कि दिल्ली और मध्यप्रदेश सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है, जिसमें लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को 5000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है. वहीं बीते दिनों छत्तीसगढ़ में आर्थिक तंगी झेल रहे 1100 वकीलों को 3000 रुपए को राहत राशि देने का ऐलान बार काउंसिल ने किया था.