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बिलासपुर: अतिक्रमण हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा 'जो जहां है वही रहें' - अरपा नही किनारे अतिक्रमण

बिलासपुर के अरपा नदी किनारे अतिक्रमणकारियों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यथास्थिति (जो जहां है वहीं रहें) बनाए रखने का आदेश दिया है.

Court hearing in case of removal of encroachment
अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट ने की सुनवाई

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Published : Jun 10, 2020, 10:58 PM IST

बिलासपुर: अरपा नदी के किनारे से अतिक्रमणकारियों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के मामले में दायर हुई जनहित याचिका पर बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मामले में आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल अभी अटल आवास में यथास्थिति (जो बाहर किए गए है ,वे बाहर ही रहेंगे) बने रहने दिया जाए. मामले पर अब अगली सुनवाई 12 जून को तय हुई है.

बता दें कि सोमवार को बिलासपुर स्थित अरपा नदी के किनारे रह रहे लोगों के मकान प्रशासन की ओर से अरपा बैराज निर्माण के लिए तोड़े गए थे. प्रशासन की ओर से इन लोगों को बिलासपुर के इमलीभाठा और बहतराई के अटल आवास में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इस निर्धारित कार्य को करने के लिए प्रशासन ने इन अटल आवासों में पहले से रह रहे लोगों को सड़क पर ला कर छोड़ दिया. प्रशासन की ओर से कहा गया था कि अटल आवास में रह रहे लोग अवैध कब्जाधारी है.

लगाई गई थी जनहित याचिका

अटल आवास से निकाले गए लोगों के लिए प्रशासन की ओर से कोई दूसरी जगह व्यवस्था नहीं कि गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता प्रियंका शुक्ला की ओर से अर्जेंट हियरिंग के तहत जनहित याचिका दायर की गई

लोगों का घर तोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण

अपनी याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि बिना इंतजाम के अटल आवास से निकाल कर लोगों को सड़क पर प्रशासन ने ला दिया है. इसके साथ ही कोरोना की इस घड़ी में अरपा बैराज निर्माण के तहत लोगों के घरों को तोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.

यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

मामले पर कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए यथास्थिति (जो जहां है वहीं रहें) बनाए रखने का आदेश जारी किया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की डिवीजन बेंच की ओर से गई.

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