बिलासपुर :राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी (remark case against Father of Nation Mahatma Gandhi) करने वाले कालीचरण के मामले में गुरुवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. कालीचरण महाराज की हाईकोर्ट में जमानत मामले पर सुनवाई थी. मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है. बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ रायपुर में हुए धर्म संसद में कालीचरण ने अभद्र टिप्पणी की थी. रायपुर पुलिस कालीचरण को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई थी.
कालीचरण महाराज की जमानत पर बिलासपुर हाई कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी (remark case against Father of Nation Mahatma Gandhi) करने वाले कालीचरण के मामले में गुरुवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. अब शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगी है कालीचरण की अर्जी :कालीचरण की जमानत अर्जी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगी है. रायपुर की निचली अदालत ने कई बार कालीचरण को न्यायायिक रिमांड पर भेजा था. कालीचरण ने वकील मेहल जेठानी के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है. याचिका में सुनवाई के दौरान कालीचरण के वकील अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताएंगे कि जब सब कुछ वायरल वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रहा है तो बार-बार रिमांड पर क्यों भेजा जा रहा है. कोर्ट से जमानत की मांग की जाएगी.