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वकीलों को कोट और गाउन पहनने से छूट देने का मामला, HC ने की सुनवाई - advocate gown coat petition

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को गाउन और कोट पहनने से छूट देने पर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अब मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

Hearing extended to the case of the lawyers petition from wearing coats and gowns in bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : May 12, 2020, 12:01 AM IST

बिलासपुर:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को सुनवाई के दौरान गाउन और कोट पहनने से छूट देने पर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी.

पक्षकार बनाने का आदेश जारी

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि बार काउंसिल फैसला लेगा कि वकीलों को छूट देनी है या नहीं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बार काउंसिल को भी पक्षकार बनाने का आदेश जारी किया है. साथ ही याचिकाकर्ता को अलग से याचिका देने के लिए कहा गया है. इसके बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रकाश तिवारी ने अपनी याचिका में बार काउंसिल को पक्षकार बनाने के लिए समय मांग लिया है.

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रोज नहीं धोया जा सकता कोर्ट

बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि कोविड-19 के दौरान वकीलों को उनके गाउन और कोट से दूर रखा जाए, क्योंकि इसे हर दिन नहीं धोया जा सकता है. अपनी याचिका में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को गाउन और कोट से छूट देने का आदेश हाईकोर्ट से पारित करने की मांग की थी. याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया था, जिसमें अधिवक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए एक याचिका स्वीकार की गई है, जिसमें अधिवक्ताओं को गाउन और कोट नहीं पहनने की छूट दिए जाने की बात भी कही गई थी.

4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

फिलहाल अब मामले पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने की है.

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