बिलासपुर:छत्तीसगढ़ में 18 से 45 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन में वर्गीकरण को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है. वैक्सीनेशन को लेकर नीति तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है ना कि राज्य सरकार को. राज्य सरकार की गरीबों तक लाभ पहुंचाने की मंशा सही है. लेकिन सभी का टीकाकरण हो सके इसके लिए ठोस नीति की जरूरत है.
राज्य सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी किया था. जिसमें 18+ लोगों के वैक्सीनेशन में पहले अंत्योदय कार्ड धारकों, फिर बीपीएल और उसके बाद एपीएल कार्ड धारकों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई. सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अमित जोगी सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर की है. सोमवार को मामले में वकील सभ्य सांची भादुड़ी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
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