बिलासपुर :यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ) के तहत दर्ज होने वाले अपराधों को जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र, एनआईए और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हरी देगल ने अपनी याचिका में कहा है कि अंधाधुन केस ट्रांसफर से जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट पर अनावश्यक भार बढ़ रहा है. साथ ही पक्षकारों और प्रकरण में आरोपित व्यक्तियों को भी परेशानियां हो रही हैं. मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र, एनआईए और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है.