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Lockdown में शराब दुकान खोलने का मामला, HC ने निरस्त की कमेटी - कमेटी अपने आप निर्योग हो गई

लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें नहीं खोली जाएं, इसे लेकर समाजसेविका ममता शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेवरेज कॉर्पोरेशन की कमेटी को निरस्त कर दिया.

hearing on opening of liquor shops
HC ने शराब दुकानों पर की सुनवाई

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Published : Apr 13, 2020, 6:52 PM IST

Updated : Apr 13, 2020, 8:41 PM IST

बिलासपुर:राज्य में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों को खोलने के सरकारी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा गठित कमेटी को निरस्त कर दिया.

HC ने शराब दुकानों पर की सुनवाई

बता दें कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें खोलनी हैं या नहीं, इसके लिए बेवरेज कॉर्पोरेशन ने कमेटी गठित की थी. जिसके बाद कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए समाजसेविका ममता शर्मा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि अगर शराब दुकानें खुलती हैं, तो राज्य में दुकानों पर भीड़ होने की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है, इसलिए लॉकडाउन तक शराब की दुकानें बंद रखी जाएं.

आज हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया है, इसलिए कमेटी अपने आप निर्योग हो चुकी है. मामले पर फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी है. मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की डिविजन बेंच ने की है.

Last Updated : Apr 13, 2020, 8:41 PM IST

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