बिलासपुर : एसईसीएल की तरफ से बिना भू-अर्जन किए जमीन उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. एसईसीएल बिलासपुर की तरफ से खामहरिया के ग्रामवासियों की जमीन पर उत्खनन मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला दिया है.
बता दें कि साल 2018-19 में एसईसीएल ने ग्रामवासियों की जमीन पर बिना सूचना दिए उत्खनन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया था. लेकिन जब ग्रामवासियों ने इस बात की जानकारी ली तो, बताया गया कि उनकी भूमि पर एसईसीएल को साल 1983 में धारा 247 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता अधिकार यानी सुफेस राइट मिला था. जिसकी अवधि 2003 में समाप्त हो गई थी.