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बिलासपुर HC ने एसईसीएल के उत्खनन कार्य पर लगाई रोक - मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर

बिलासपुर के एसईसीएल की तरफ से बिना भू-अर्जन किए ग्रामीणों की जमीन में उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उत्खनन कार्य पर रोक लगा दी है.

Ban on excavation work
उत्खनन कार्य पर लगी रोक

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Published : Mar 4, 2020, 1:29 PM IST

बिलासपुर : एसईसीएल की तरफ से बिना भू-अर्जन किए जमीन उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. एसईसीएल बिलासपुर की तरफ से खामहरिया के ग्रामवासियों की जमीन पर उत्खनन मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला दिया है.

एसईसीएल के उत्खनन कार्य पर लगी रोक

बता दें कि साल 2018-19 में एसईसीएल ने ग्रामवासियों की जमीन पर बिना सूचना दिए उत्खनन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया था. लेकिन जब ग्रामवासियों ने इस बात की जानकारी ली तो, बताया गया कि उनकी भूमि पर एसईसीएल को साल 1983 में धारा 247 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता अधिकार यानी सुफेस राइट मिला था. जिसकी अवधि 2003 में समाप्त हो गई थी.

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जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस पीसेम कोशी की सिंगल बेंच ने एसईसीएल के इस उत्खनन कार्य पर रोक लगा दी है.

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