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बिलासपुर: डाक से तीन तलाक का पहला केस, महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार - बिलासपुर में तीन तलाक का केस

बिलासपुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है. महिला को पति ने डाक के जरिए तीन बार नोटिस भेज कर तलाक दिया है. पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

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बिलासपुर में डाक से तीन तलाक का पहला केस

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Published : Dec 4, 2020, 8:10 PM IST

बिलासपुर: न्यायधानी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने डाक के जरिए तीन बार नोटिस भेज कर अपनी पत्नी को तलाक दिया है. पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है.

बिलासपुर में डाक से तीन तलाक का पहला केस

सिविल लाइन थाना प्रभारी शनिप रात्रे ने बताया कि शहर के तालापारा की रहने वाली महिला की शादी रायपुर के बैरनबाजार में रहने वाले मोहम्मद साजिद से हुई थी. साल भर पहले दोनों की अनबन हुई. जिसके बाद महिला मायके में आकर रहने लगी. उनका 6 साल का बेटा भी है.

तीन नोटिस भेजकर दिया तलाक

महिला के पति ने पहली बार नोटिस भेजकर उसे घर वापस न लौटने की बात लिखी. इसके 6 महीने बाद फिर मोहम्मद साजिद ने नोटिस भेजा, इसमें भी तलाक की बात लिखी थी. तीसरे नोटिस में तलाक पूरा होने की बात लिखी थी. तीसरे नोटिस में समाज के कुछ लोगों के दस्तखत भी किए हैं. इसके साथ ही इसमें शरीयत कानून का भी जिक्र किया गया है. नोटिस मिलने के बाद महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की.

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ये इस तरह का देश का पहला मामला होगा जो बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज हुआ है. इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा चार के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.

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