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हाईकोर्ट में ई-लोक अदालत का आयोजन, 3 हजार मामलों की होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शनिवार को ई-लोक अदालत की शुरुआत की जा रही है. जिसमें लंबित पड़े मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटाया जाएगा. ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बनेगा.

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Published : Jul 11, 2020, 4:07 AM IST

Updated : Jul 11, 2020, 11:42 AM IST

E Lok Adalat
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ई-लोक अदालत

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां कोविड-19 (covid 19) के संकट काल में पक्षकारों को राहत दिलाने के लिए विशेष 'ई-लोक अदालत' का आयोजन किया गया है. शनिवार यानी आज इस विशेष लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 हजार से ज्यादा समझौता योग्य मामलों का निराकरण किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ई-लोक अदालत

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 (covid 19) के कारण लंबे समय से अदालतें बंद हैं. इसके कारण मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक फाइनेंस, पारिवारिक विवाद के समझौता योग्य मामलों के पक्षकारों को दिक्कत आ रही है. इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य देश का ऐसा प्रथम राज्य है, जहां 11 जुलाई को विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इस विशेष लोक अदालत में समझौता योग्य मामलों के पक्षकारों से पहले ही सहमति पत्र प्राप्त कर लिया गया है.

लिंक के जरिए कार्यवाही से जुड़ेंगे पक्षकार

पक्षकार कोर्ट के लिंक में जाकर सीधे वहां से जुड़ेंगे. मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी. इसमें पीठासीन अधिकारी दोनों पक्षों से मामले में समझौता किए जाने के संबंध में पूछेंगे. अगर दोनों पक्ष समझौते के लिए सहमत होते हैं, तो प्रकरण का निराकरण कर उस पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा. इस लोक अदालत में सबसे ज्यादा मामले रायपुर जिला न्यायालय, उसके बाद दुर्ग के रखे गए हैं.

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नेटवर्क का रखा गया है ध्यान

3 हजार से ज्यादा मामलों की सुनवाई 200 से ज्यादा कोर्ट में होगी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ये विशेष लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा. मामलों की सुनवाई के दौरान तकनीकी दिक्कत ना आए, इसे ध्यान में रखते हुए हर खंडपीठ को 10GB का अतिरिक्त डाटा दिया गया है. इसके अलावा किसी पक्षकार को नेटवर्क प्रॉब्लम होने पर वे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग से जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं.

11 बजे से होगी सुनवाई

मामलों की सुनवाई के दौरान पक्षकार, वकील दोनों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी. शनिवार सुबह 11बजे से शाम 5 बजे तक लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा.

Last Updated : Jul 11, 2020, 11:42 AM IST

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