छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

बिलासपुर के शराबी शिक्षक को किया गया निलंबित, ये थी वजह - लमरीडबरी प्राथमिक स्कूल कोटा

बिलासपुर में शासकीय स्कूल के एक शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया (bilaspur drunk teacher)गया. शिक्षक अक्सर स्कूल से नदारद रहता था. जब भी स्कूल पहुंचता तो शराब के नशे में रहता था. जिस कारण शिक्षक को निलंबित कर दिया गया.

drunk teacher suspended
शराबी शिक्षक निलंबित

By

Published : May 17, 2022, 11:02 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर के सरकारी स्कूल में एक शराबी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है. शराबी शिक्षक नशे में टल्ली हो स्कूल पहुंचता था, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने कर दी. जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया.

जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश: बिलासपुर में शराब पीकर स्कूल आने वाले लमरीडबरी प्राथमिक स्कूल कोटा के शिक्षक विरेन्द्र करवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया (bilaspur drunk teacher) है. जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन का आदेश जारी किया है. लगातार बिना जानकारी के स्कूल से गायब रहने और नशे में स्कूल आने के कारण शिक्षक को निलंबित किया गया है.

अभिभावकों ने की शिकायत:इस विषय में छात्रों के अभिभावकों ने जिला समस्या निवारण शिविर में शराबी शिक्षक की शिकायत की थी कि शिक्षक नशे की हालत में स्कूल में आता है. अक्सर स्कूल में हो रही उसकी अनुपस्थिति से स्कूल प्रशासन परेशान थे.

बिना बताये गायब रहता था शिक्षक: कोटा विकासखंड के लमरीडबरी प्राथमिक स्कूल का शिक्षक वीरेंद्र करवार को जिला शिक्षा अधिकारी बी.के. कौशिक ने बीईओ कोटा से मिले प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया है. शिक्षक बिना बताए स्कूल से गायब हो जाता था.जब भी स्कूल जाता है शराब के नशे में रहता था. शिक्षक की सनगोई में 8 अप्रैल को आयोजित समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों और छात्रों के अभिभावकों ने शिक्षक विरेन्द्र करवार के विरूद्ध शिकायत की थी. उन्होंने प्रमुख रूप से शराब पीकर स्कूल आने और बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया था.

यह भी पढ़ें:वीडियो वायरल : नशे में टल्ली होकर रोज स्कूल आता था शिक्षक, अब गिरेगी कार्रवाई की गाज

जांच में शिकायत सही पाई गई:विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले की जांच कराई गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई. जिला शिक्षा अधिकारी ने बीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा. जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धाराओं के विपरीत होने के कारण शिक्षक को निलंबन करते हुए बीईओ कार्यालय कोटा में संलग्न किया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details