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स्कूल खोलने के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरूल खान ने हाइकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है.

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स्कूल खोलने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

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Published : Feb 16, 2021, 1:49 PM IST

Updated : Feb 16, 2021, 2:03 PM IST

बिलासपुर: राज्य शासन के 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के फैसले को छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरूल खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. नजरूल खान ने अपने अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से इस फैसले को चुनौती दी है.

स्कूल खोलने का फैसला गलत

याचिका में कहा गया है कि शासन का यह फैसला बिल्कुल गलत है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है. स्कूल खुलने के बाद बच्चे एक-दूसरे के संपर्क में आएंगे. बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना संभव नहीं होगा. इससे बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा.

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मंगलवार को अर्जेंट हियरिंग का आग्रह

इसके अलावा याचिका में लिखा गया है कि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है. इस याचिका को पेश करते हुए एडवोकेट टीके झा ने मंगलवार को अर्जेंट हियरिंग करने का कोर्ट से आग्रह किया है.

Last Updated : Feb 16, 2021, 2:03 PM IST

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