बिलासपुर:compassionate appointment case छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन और रायगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक पर कंटेम्प्ट केस शुरू करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बैंक के दिवंगत महिलाकर्मी के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया था. आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद अवमानना याचिका पर दोनों अफसरों को उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे. अवमानना केस शुरू होने के बाद उन्हें 7 फरवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. contempt of court
अफसरों ने नहीं की नियुक्ति प्रकरण पर कोई कारवाई:जशपुर के बगीचा में रहने वाली प्रफुल्ला मिंज, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पदस्थ थीं. 2005 में उनका निधन हो गया. अपनी मां की मौत के बाद बेटा खितेश कुमार मिंज ने बैंक अफसरों के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन जमा किया. लेकिन अफसरों ने उनके अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की. परेशान होकर खितेश ने अपने एडवोकेट काशीनाथ नंदे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. खितेश अपनी मां की जगह अनुकंपा नियुक्ति का आग्रह किया, साथ ही बताया कि उनकी मां घर की एक मात्र कमाने वाली थीं. उनकी मौत के बाद परिवार का भरणपोषण करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में शासन के नियम अनुसार बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देनी चाहिए. हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 2006 में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने के बजाए सात लाख रुपए एस्ग्रेसिया राशि देने का आदेश दिया था.
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देना पड़ा महंगा:हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर याचिकाकर्ता को एस्ग्रेसिया राशि देने के बजाए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने अपील की. हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस केस की सुनवाई की. डिवीजन बेंच ने फरवरी 2022 में सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए खितेश कुमार सिंह को 45 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया था. लेकिन कोर्ट के इस आदेश पर भी बैंक प्रबंधन ने अमल नहीं किया.