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Technician Assault Case: कांग्रेस नेता पंकज सिंह को हाइकोर्ट से मिली राहत, जिला कोर्ट कर चुका है जमानत खारिज

सिम्स अस्पताल में टेक्नीशियन तुला चंद तांडे (Technician Tula Chand Tande) से मारपीट के आरोपी और कांग्रेस नेता पंकज सिंह को हाईकोर्ट से मिल गई है. इससे पहले पंकज सिंह की जमानत याचिका को जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

Technician Assault Case
कांग्रेस नेता पंकज सिंह

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Published : Oct 5, 2021, 6:23 PM IST

बिलासपुर: सिम्स अस्पताल टेक्नीशियन विवाद केस (Sims Hospital Technician Dispute Case) में कांग्रेस नेता पंकज सिंह (Congress leader Pankaj Singh) को हाईकोर्ट से राहत मिली है. आज हाईकोर्ट में केस डायरी (Case Diary in High Court) पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पंकज सिंह को अंतरिम जमानत (Interim Bail To Pankaj Singh) दे दी. इससे पहले जिला न्यायालय में पंकज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी. जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

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कांग्रेस नेता पंकज सिंह (Congress leader Pankaj Singh) पर बीते 19 सितम्बर की देर रात सिम्स के टेक्नीशियन तुला चंद तांडे (Technician Tula Chand Tande) से मारपीट का आरोप है. इस मामले में उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. जिसके बाद कोतवाली में स्थानीय विधायक शैलेश पांडेय (MLA Shailesh Pandey) और पंकज सिंह थाने पहुंचे थे.

पंकज सिंह और टीएस सिंह देव

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इस दौरान उनके समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था. कांग्रेस विधायक पंकज सिंह, स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) करीबी माने जाते हैं और इस मामले में राजनीति भी खूब हुई थी. बिलासपुर पुलिस की केश डायरी कोर्ट में पेश नहीं कर पाने की वजह से आरोपी कांग्रेस नेता को जमानत मिली है.

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