बिलासपुर: स्टेट बार काउंसिल की सह-सचिव मल्लिका बल को बिलासपुर जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है. जिला अदालत के जज पंकज जैन की बेंच ने मल्लिका बल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. बीते 12 जून को बिलासपुर पुलिस ने 5 साल पुराने मामले में मल्लिका बल को गिरफ्तार किया था, उन्हें उनके घर से हिरासत में लेकर महिला थाने में ले जाया गया था. जहां पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
मल्लिका बल पर 2015 में स्टेट बार काउंसिल चुनाव में बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था. मामले को लेकर बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में मल्लिका के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. गिरफ्तारी के बाद मल्लिका की ओर से जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे जज पंकज जैन की बेंच ने स्वीकार कर लिया है.
पढ़ें : मतपत्र से छेड़छाड़ के आरोप में स्टेट बार काउंसिल की सह-सचिव मल्लिका बल गिरफ्तार
वहीं, दूसरी ओर अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को निरस्त कराने के लिए मल्लिका बल ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है, जिसपर जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारण बताते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया है.