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बिलासपुर : सिविल जज परीक्षा को रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

सिविल जज परीक्षा को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई होगी.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Jan 21, 2020, 9:13 PM IST

Updated : Jan 21, 2020, 11:29 PM IST

बिलासपुर : सिविल जज परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने फर्स्ट मॉडल आंसर पर आपत्ति जताए जाने पर दूसरे मॉडल आंसर से चयनित 427 अभ्यर्थियों की सूची PSC से मांगी थी. साथ ही जिन 8 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई थी उनके भी नंबर की जानकारी कोर्ट ने मांगी थी. जिसकी जानकारी PSC ने कोर्ट को दी है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई जारी रहेगी. पिछले साल मई में पीएससी ने सिविल जज की परीक्षा ली थी, जिसका रिजल्ट जुलाई में आया था. छात्रों ने परीक्षा में पूछे गए सवालों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर फैसला सुनाते हुए 15 नवंबर को PSC के लिए गए सिविल जज की परीक्षा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

कोर्ट ने पीएससी को छात्रों से बिना अतिरिक्त शुल्क लिए दोबारा सिविल जज परीक्षा लेने का आदेश जारी किया था. कुल 8 छात्रों ने मामले में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था.

फैसले को दी थी चुनौती
सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ PSC और उन छात्रों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील कर दी है, जिनका चयन उस सिविल जज की परीक्षा के बाद जारी मॉडल आंसर के अनुसार हो रहा था. कुल 5 छात्रों ने सिंगल बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में चुनौती दी है. साथ ही पीएससी ने भी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में चुनौती दी है, जिस पर एक साथ सुनवाई हो रही है.

Last Updated : Jan 21, 2020, 11:29 PM IST

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