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हाईकोर्ट में कुलियों ने लगाई याचिका, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब - लॉकडाउन में परेशान कुली

लॉकडाउन की वजह से रेलवे के कुलियों को कोई काम नहीं मिल रहा है. जिसकी वजह से उन्हें अपने और परिवार वालों को पालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके लिए कुलियों ने मिल कर हाईकोर्ट में सहायत राशि और दूसरे काम के लिए जानहित याचिका दायर की है. जिसकी अगली सुनवाई 10 दिन बाद की जाएगी.

Railway porters filed a petition in the High Court seeking relief money
रेलवे के कुलियों ने की सहायता राशि की मांग

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Published : May 21, 2020, 12:08 AM IST

बिलासपुर: रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में भरण पोषण के लिए राहत राशि की मांग उठाई है. साथ ही उन्होंने रेल प्रशासन से उनके लिए ट्रेन नहीं चलने की स्थिति में दूसरा काम मांगा है. जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कुली कल्याण समिति ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है. देश में कुछ ही ट्रेनें चल रही हैं. जिसके कारण कुलियों का जीवन व्यापन करना मुश्किल हो गया है. बिलासपुर स्टेशन में मौजूदा स्थिति में 151 रजिस्टर्ड कुली हैं.

कुलियों ने की राहत राशि की मांग

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए राहत की घोषणा की है लेकिन कुलियों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है. वे न तो किसान हैं, ना निर्माण करने वाले मजदूर और ना ही वे मनरेगा के अन्तर्गत आते हैं. उन्हें केवल चावल दिया जा रहा है, दाल तक नहीं दी जा रही. कल्याण समिति की ओर से चंदा इकट्ठा करके कुलियों को राहत देने की कोशिश की गई लेकिन ज्यादा मदद नहीं हो पाई.

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इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी साहू कि डिवीजन बेंच की ओर से की गई.

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