बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के कैदियों के पैरोल और जमानत अवधि बढ़ाने को लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों को लेकर राज्य सरकार का आग्रह हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. बता दें, राज्य शासन ने इन कैदियों के पैरोल और जमानत की अवधि बढ़ाने का आग्रह हाईकोर्ट में दिया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आग्रह पर कैदियों के पैरोल की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है.
राज्य सरकार का निवेदन स्वीकार
राज्य सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर कैदियों को दी गई जमानत और पैरोल की अवधि समाप्त होने को है. अगर इन कैदियों को जेल में वापस भेजा गया और इनमें से कोई भी कोरोना वायरस के लक्षणों के साथ जेल में पहुंच गया तो समस्या पैदा हो सकती है. मामले पर शासन की दलील सुनने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया है.