बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गोठान के नाम पर भूमिहीन बुजुर्ग के 40 साल पुराने मकान तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग को जितनी जमीन मिली थीं वह उसमे काबिज रहेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर शासन से जवाब मांगा है.
दरअसल गरियाबंद जिले के एक गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग अपने परिवार के साथ पिछले 40 साल से रह रहा था. इसके लिए बाकायदा ग्राम पंचायत ने उसे जमीन दी थी. जिसमें वह खेती किसानी कर अपना परिवार चला रहा था. 6 अगस्त 2020 को ग्राम पंचायत ने बुजुर्ग घासीराम नागरची को नोटिस जारी कर मकान खाली करने को कहा. नोटिस के हिसाब से उस जमीन में गोठान बनना बताया और बुजुर्ग की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया. परेशान बुजुर्ग ने एक बार आत्महत्या की कोशिश भी की और बाद में इसके खिलाफ बुजुर्ग ने अपने अधिवक्ता शिशिर दीक्षित के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की.