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डॉ. अनिल गुप्ता की सिविल सर्जन के पद पर हुई पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर जिला अस्पताल के डॉ. अनिल गुप्ता की सिविल सर्जन के पद पर हुई पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Oct 21, 2020, 10:29 AM IST

बिलासपुर:जिला अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता की सिविल सर्जन के पद पर की गई पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है.

जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर जिला अस्पताल में पदस्थ शल्य क्रिया विशेषज्ञ डॉक्टर अमल कुमार झा ने डॉक्टर अनिल गुप्ता को सिविल सर्जन के पद पर दी गई पदस्थापना को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. डॉ. झा ने कहा था कि सिविल सर्जन के पद से डॉ. मधुलिका सिंह को हटाए जाने के बाद जिला अस्पताल में सिविल सर्जन का पद खाली था. इस संबंध में 14 जुलाई 2014 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव का स्पष्ट आदेश था कि रिक्त पद पर सीनियर की पदस्थापना की जाए. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि डॉक्टर झा और डॉक्टर गुप्ता में जो सीनियर होंगे, उनकी सिविल सर्जन के पद पर नियुक्ति की जाएगी.

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बावजूद इसके सीनियर होने के बाद भी डॉक्टर अमल कुमार झा की अनदेखी करते हुए जूनियर डॉक्टर अनिल गुप्ता को बिलासपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन बना दिया गया. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए डॉ. अनिल गुप्ता की बिलासपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर की गई पदस्थापना पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

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