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सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर आर्डर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बुधवार को सरकारी स्कूल में कार्यरत प्राचार्य की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता के ट्रांसफर ऑर्डर पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Jun 3, 2020, 8:05 PM IST

बिलासपुर:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सरकारी स्कूल में कार्यरत प्राचार्य की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 9 महीने में दो बार किए गए ट्रांसफर को चुनौती देते हुए सरकारी स्कूल के प्राचार्य ने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राचार्य के ट्रांसफर आर्डर पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

संपत लाल जोशी नवागढ़ के शासकीय स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे. सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर अगस्त 2019 उनका ट्रांसफर जांजगीर के सरकारी स्कूल में कर दिया. 9 महीने बाद मई 2020 में उनका दोबारा ट्रांसफर जांजगीर से अमोदा के सरकारी स्कूल में कर दिया गया है. 9 महीने में दो बार ट्रांसफर किए जाने के आदेश को संपत लाल जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

पढ़ें- बिलासपुर: बस्तर विवि के पूर्व सचिव की याचिका पर नियमित बेंच करेगी सुनवाई

संपत लाल जोशी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वर्तमान स्थिति में शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है, इसलिए ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगाई जाए. याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता के ट्रांसफर ऑर्डर पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

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