बिलासपुर: शरीयत इस्लामी कोर्ट रायपुर द्वारा दिए गए तीन तलाक के फैसले को हाई कोर्ट में मुस्लिम महिला ने चुनौती दी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित इदारा ए शरिया इस्लामी कोर्ट के फैसले और उसकी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है. महिला की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस्लामी कोर्ट और महिला के शौहर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
तीन तलाक से जुड़ा है मामला
रायपुर में कथित इस्लामी कोर्ट के नाम से एक मुस्लिम महिला को तीन तलाक दे दिया गया था. महिला ने इसे अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी. बुधवार को मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारणवश यह सुनवाई सोमवार को हुई. पूरे मामले में कोर्ट ने जहां केंद्र राज्य और इस्लामी कोर्ट को नोटिस जारी किया है. वहीं इस्लामिक कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगाई गई है. पूरा मामला तीन तलाक से जुड़ा है.
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