बिलासपुर: हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश में पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन और स्पेशल ट्रेनों में जनरल कोच की मांग को लेकर लगी महत्वपूर्ण जनहित याचिका मामले में सुनवाई की है. चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है.
दरअसल बिलासपुर के समाजसेवी सुदीप श्रीवास्तव ने एक अन्य के साथ मिलकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. प्रकरण में याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण मार्च से पूरे देश मे केंद्र सरकार और रेलवे ने ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था. लॉकडाउन के समय श्रमिक स्पेशल ट्रेन राज्य सरकारों की मांग पर कुछ दिनों तक चलाई गई. इसके बाद आज तक पूरे देश में करीब 151 स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं. इन ट्रेनों के नंबर चेंज किए गए हैं. जबकि ट्रेन का नाम और रूट वही रखा गया है. उसके साथ-साथ ट्रेन का किराया बढ़ा दिया गया है. यात्रियों के कॉन्सेशन समाप्त कर दिया गया. सारी ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के बोगी हटा दी गई. जिससे सामान्य, गरीब और ग्रामीणों की यात्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है.
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