बिलासपुर: हाईकोर्ट में शनिवार को दो अलग-अलग मामले में सुनवाई हुई है. पहली सुनवाई में गेस्ट लेक्चरर की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है.
बता दें कि अतिथि प्राध्यापक अनिल पाली और एक अन्य ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अतिथि प्राध्यापक के रूप में वह कई सालों से अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं. बावजूद इसके याचिकाकर्ताओं का वेतन प्राथमिक शालाओं के शिक्षक से भी कम है. साथ ही उनका पीएफ भी नहीं काटा जाता है. जबकि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि कम से कम उन्हें संविदा प्राध्यापकों की तरह वेतन दिया जाए. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांग है.
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