बिलासपुर:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश जारी करने के बाद भी निजी स्कूल छात्रों के परिजनों से ट्यूशन फीस ले रहे हैं. स्कूल प्रबंधन पर फीस वसूली को लेकर परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूल करने लगे है.
इस संबंध में राजधानी रायपुर की पूर्व बैंकर प्रीति उपाध्याय ने ट्यूशन फीस के नाम पर मोटी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट ने दी थी फीस लेने की अनुमति
बता दें, लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने निजी स्कूलों कि फीस वसूली पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. स्कूलों की ओर से तर्क दिया गया था कि अगर उन्हें फीस लेने की अनुमति नहीं मिलेगी तो वे अपने कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कैसे भुगतान करेंगे. निजी स्कूलों ने कहा था कि उन्हें कम से कम ट्यूशन फीस लेने की अनुमति हाईकोर्ट प्रदान करें.