बिलासपुर: राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय (Rajya Sabha MP Saroj Pandey) के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू की चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है.
जस्टिस ने सुनवाई से किया इनकार
इससे पहले हुई पिछली सुनवाई के दौरान सरोज पांडेय की ओर से करीब 9 गवाहों की लिस्ट और लेखराम साहू की ओर से 11 गवाहों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी. सभी गवाहों की गवाही हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी. लेकिन उससे पहले ही जस्टिस संजय के.अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए लेखराम साहू (lekhram sahu) की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. अब मामले को दूसरी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाएगा.
गलत शपथ पत्र देने का आरोप
कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका (election petition) दायर किया है. जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने चुनाव के नॉमिनेशन के समय निर्वाचन आयोग (Election Commission) को अपना गलत शपथपत्र दिया है. शपथपत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है. इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता क्रमांक 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है. जबकि मैत्री नगर भिलाई, दुर्ग ग्रामीण में आता है. वहां उनके पिता रहते हैं.
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