छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़: PSC मेंस की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

PSC मेंस की परीक्षा पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

High court of Chhattisgarh in Bilaspur
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

By

Published : Oct 8, 2020, 8:41 PM IST

बिलासपुर: PSC प्री परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए 18 अक्टूबर को होने वाली मेंस की परीक्षा पर रोक लगा दी है.

केस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि PSC प्री की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर अभी सुनवाई चल रही है, इसलिए मेंस की परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं है. हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक मेंस की परीक्षा पर रोक लगा दी है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की.

पढ़ें:ऋचा जोगी जाति मामला: भाई ऋषभ साधु ने पेश किए दस्तावेज, 12 अक्टूबर को फिर से पेशी

संशोधित मॉडल आंसर में गलत करार दिया गया

फरवरी 2020 में आयोजित की गई PSC प्री की परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर 24 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि PSC प्री परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों के उत्तर, मॉडल आंसर के अनुसार सही थे, लेकिन बाद में जारी हुए संशोधित मॉडल आंसर में उन्हें गलत करार दे दिया गया.

यह भी पढ़ें:सम्मान तो दूर हमारे मूल अधिकार भी छीन रही है कांग्रेस सरकार: रेणु जोगी

आज जारी किया गया था एडमिट कार्ड

इस केस को लेकर उद्यन दुबे और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर PSC की ओर से उठाए गए कदम को चुनौती दी है. दूसरी ओर आज ही PSC की ओर से 18 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details