बिलासपुर: भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हतखोज के शंकर नगर और बिजली नगर में शासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है.
बता दें कि औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए इन इलाकों में रहने वाले अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने की कार्रवाई शासन ने शुरू की थी, जिसके तहत 10 से ज्यादा दुकानें तोड़ दी गई थीं. शासन की इस कार्रवाई से 100 से ज्यादा परिवारों पर असर पड़ रहा था. शासन के इस कदम के बाद इलाके के लोगों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी.
17 अगस्त तक कार्रवाई पर रोक
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार की इस कार्रवाई पर 17 अगस्त तक रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने शासन से जानकारी मांगी है कि विस्थापित किए जा रहे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है. कोर्ट ने इसकी जानकारी अगली सुनवाई में पेश करने को कहा है. मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को दोबारा होगी. गौरतलब है कि मामले को लेकर 25 याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दाखिल की थीं, जिन पर सुनवाई करते हुए यह फैसला जारी किया गया है. इस केस की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अर्जेंट हियरिंग के तहत हुई है.