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शासन को HC का आदेश, शैक्षणिक संस्थानों ने व्याख्याता का एक पद रखें सुरक्षित

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने योग्यता रखने के बावजूद व्याख्याता पद के लिए किए गए आवेदन को निरस्त की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने शासन को शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्याता का एक पद सुरक्षित रखने के लिए आदेश जारी किया है.

chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Jun 14, 2020, 2:13 PM IST

Updated : Jun 14, 2020, 3:47 PM IST

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्याता का एक पद सुरक्षित रखने के लिए शासन को आदेश जारी किया है. योग्यता रखने के बावजूद व्याख्याता पद के लिए किए गए आवेदन को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई शनिवार को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच की ओर से की गई है.

बता दें कि, राज्य शासन ने 9 मई 2019 को विज्ञापन जारी कर शिक्षक और व्याख्याता के 1371 पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया था. व्याख्याता पद के लिए B.Ed के साथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वॉलिफिकेशन जरूरी थी. विज्ञापन के शर्त अनुसार याचिकाकर्ता इंदुमती साहू ने भौतिक शास्त्र के व्याख्याता पद के लिए आवेदन दिया था.

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ओवर एजुकेटेड बता कर आवेदन निरस्त

भौतिक शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ इंदुमती के पास B.Ed की डिग्री भी थी. इसके अलावा इंदुमती ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की भी डिग्री ली है. शासन की ओर से इंदुमती साहू का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वह ओवर एजुकेटेड है. शासन के इस कदम को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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व्याख्याता का पद सुरक्षित रखने का आदेश

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शासन को भौतिक शास्त्र व्याख्याता का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है. साथ ही मामले पर शासन से जवाब तलब भी किया गया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच ने की .

Last Updated : Jun 14, 2020, 3:47 PM IST

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